Baleshwar Sahu Bail: छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जांजगीर-चांपा से धोखाधड़ी और गबन मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत आदेश जारी होने के बाद विधायक साहू आज शाम जिला जेल से रिहा होंगे। (विधायक बालेश्वर साहू को मिली जमानत)

उल्लेखनीय है कि विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है। इससे पहले मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला जेल पहुंचकर विधायक से मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थीं। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। (Jaijaipur MLA Baleshwar Sahu Bail)
जानिए पूरा मामला
यह मामला थाना चाम्पा क्षेत्र का है। प्रार्थी राम कुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली, थाना सारागांव की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच कराई गई थी। जांच में यह पाया गया कि आरोपी विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर ने मिलकर प्रार्थी से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। (बालेश्वर साहू जमानत)

इन धाराओं में अपराध दर्ज
पुलिस ने जांच के बाद थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना और साक्ष्य संकलन के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए।
कोर्ट में चालान पेश
मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को माननीय CJM न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार करने के बाद जेल वारंट जारी जेल भेज दिया गया था।
CG Breaking: धोखाधड़ी केस में विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, किसान से ठगे 42 लाख; भेजे गए जेल











