दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक चीन स्थित AI वॉयस जनरेशन प्लेटफॉर्म की याचिका पर दिया गया, जो 11 दिसंबर 2025 के अंतरिम आदेश को हटाने की मांग कर रहा है। उस आदेश में सलमान की आवाज, नाम, तस्वीर और पहचान के बिना अनुमति व्यवसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। बता दें कि सलमान खान ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए मुकदमा दायर किया था, ताकि कोई उनकी ब्रांड वैल्यू का गलत फायदा न उठाए। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान सलमान की ओर से वकील निजाम पाशा को पेश किया। चीन की कंपनी का कहना है कि वॉयस मॉडलिंग उनका मुख्य बिजनेस है, इसलिए आदेश से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा। कोर्ट ने सलमान से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अब सलमान खान को 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखना होगा, ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट 27 फरवरी को मामले में सुनवाई करेगी जो कई मामलों में अहम होगी। जो यह तय करेगी कि क्या AI प्लेटफॉर्म्स को मशहूर हस्तियों की आवाज का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए या फिर पब्लिसिटी राइट्स को तवज्जो दी जाएगी। सलमान खान इन दिनों अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में व्यस्त हैं, जो अपूर्वा लाखिया के निर्देशन में बनी है। फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होनी है, जिसमें चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी। शूटिंग प
दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया:एक्टर से चार हफ्ते में जवाब मांगा, 27 फरवरी को होगी सुनवाई, पर्सनैलिटी राइट्स का मामला
By worldprime
On: जनवरी 21, 2026 5:27 अपराह्न
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