झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 1 महीने में नोटिस का जवाब मांगा है। एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवार पेश करते हुए आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन विज्ञापन में जो दिखाते हैं, वह पूरी तरह भ्रामक है। विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और ऊर्जा आती है, जिससे व्यक्ति असंभव लगने वाले साहसी काम भी आसानी से कर लेता है। एडवोकेट सिंह ने बताया कि विज्ञापन से प्रभावित होकर कोल्ड ड्रिंक खरीदी और उसको पीया, लेकिन विज्ञापन में किए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने कोर्ट को बताया- कंपनी और फिल्म स्टार मिलकर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के तहत कोई भी ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है, वह ‘भ्रामक विज्ञापन’ की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता न्यायालय ने प्रारंभिक तौर पर मामले को सही पाया और परिवाद स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया तथ
बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को नोटिस:भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप; कंज्यूमर कोर्ट ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी से भी मांगा जवाब
By worldprime
On: फ़रवरी 19, 2026 7:46 अपराह्न
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