मुंबई पुलिस ने फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) लगाया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने अब तक इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह फायरिंग जुहू में स्थित रोहित शेट्टी की बिल्डिंग पर हुई थी। समाचार एजेंसी PTI को एक अधिकारी ने बताया, “कुछ आरोपी पहले से ही गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। इसलिए इस केस में MCOCA की धाराएं लगाई गई हैं।” क्या है MCOCA? बता दें कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA), 1999 संगठित अपराध और अपराध सिंडिकेट पर कड़ी कार्रवाई के लिए बनाया गया कानून है। धारा 3 के तहत संगठित अपराध, साजिश, मदद या सिंडिकेट की सदस्यता पर सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास तक शामिल हो सकता है। धारा 4 बेनामी या अपराध से अर्जित संपत्ति पर दंड और कुर्की की अनुमति देती है। धारा 9 विशेष अदालतों को सुनवाई का अधिकार देती है। धारा 18 पुलिस के सामने दिए बयान को सबूत मानती है। धारा 19 गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। धारा 23 में MCOCA लगाने से पहले वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी जरूरी है। जमानत कठिन और चार्जशीट के लिए 180 दिन तक समय मिल सकता है। रोहित शेट्टी की बिल्डिंग पर फायरिंग हुई थी बत?
रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में एक्शन:मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर MCOCA लगाया, मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार
By worldprime
On: फ़रवरी 11, 2026 7:27 अपराह्न
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