रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह (पुलिस) विभाग के आदेश के अनुसार रायपुर नगर क्षेत्र को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है, जो 23 जनवरी 2026 से प्रभावशील होगा।. अधिसूचना में बताया गया है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या करीब 19 लाख है। बढ़ती आबादी, अपराध, ट्रैफिक दबाव और शहरी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है।. 21 शहरी थाने कमिश्नरेट में शामिल. रायपुर नगर पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले 21 थाना क्षेत्रों को कमिश्नरेट सीमा में शामिल किया गया है। इनमें सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मौदहापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डी.डी. नगर, आमानाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, मुजगहन, टिकरापारा, उरला (नगर निगम क्षेत्र), खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह शामिल हैं। इन सभी थानों की कानून-व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन रहेगी।. रायपुर ग्रामीण जिला रहेगा अलग. कमिश्नरेट से रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला पूरी तरह अलग रहेगा। रायपुर ग्रामीण के अंतर्गत विधानसभा, धरसींवा, खरोरा, तिल्दा-नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा नवापारा और उरला (नगर निगम से बाहर का क्षेत्र) थाना शामिल रहेंगे।. 37 वरिष्ठ पद सृजित, नई प्रशासनिक संरचना.











