रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में उस वक्त नया मोड़ आ गया है,जब रायपुर की जिला अदालत के लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की रिव्यू पिटिशन मंजूर कर ली। इसके साथ ही सेक्स सीडी कांड मामले की जारी सुनवाई में सेशन कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित रूप से कोर्ट में पेश होने का फरमान सुना दिया | दरअसल,साल भर पहले मार्च 2025 में CBI की विशेष अदालत ने (लोअर कोर्ट) ने पूर्व मुख्यमंत्री को तमाम गंभीर आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया था। लोअर कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री के वकीलों ने दावा किया था,कि आरोपी भूपेश बघेल ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी थी। उन्होंने यह भी दावा किया था,कि किसी तरह का कोई अपराध बघेल द्वारा नहीं किया है। यह भी पढ़े : रायपुर के टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर के तार बच्चा चोर गिरोह तक ? डॉ. पहलाजानी समेत मेडिकल बोर्ड में शामिल सभी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश,अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी बच्चों की अदला-बदली मामले की जांच… हालांकि,सीबीआई ने सेक्स सीडी कांड में शामिल तमाम आरोपियों के खिलाफ कई सबूत भी पेश किए थे| इस मामले में सुनवाई के दौरान लोअर कोर्ट ने बघेल पर दर्ज धाराएं हटाते हुए कहा था कि,उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिला?
कांग्रेस के “भ्रष्टाचारी चूहे” पर फिर लगा सेक्स सीडी कांड का आरोप, सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलटा, रिव्यू पिटीशन से सीबीआई की जीत, कुख्यात आरोपी अब कानून के कटघरे में आएगा।
By worldprime
On: जनवरी 25, 2026 2:50 अपराह्न
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