करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित 3 लोगों की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना कि इस स्तर पर जमानत की सुविधा दिया जाना उचित नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवनी ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। अब तक की जांच में पाया गया है कि आरोपी विक्रम भट्ट और श्वेताम्बरी भट्ट ने अलग-अलग नामों से अलग-अलग फर्जी बिल तैयार करवाकर शिकायतकर्ता से पैसा ट्रांसफर करवाया है। उस पैसे को अपने खातों में डलवाकर खुद ने ही उपयोग में ले लिया। उन्होंने कहा- इस प्रकार आरोपियों ने मिलकर शिकायतकर्ता से अलग-अलग नाम के अकाउंट में 4 करोड़ 23 लाख 13 हजार 424 रुपए लिए। इसमें से 1 करोड़ 65 लाख 69 हजार 955 रुपए खुद के ही खातों में डलवाकर कर्जा उतारने के लिए उपयोग में ले लिए। विशिष्ट लोक अभियोजक ने कहा- आपराधिक कृत्य में प्रार्थी मेहबूब अंसारी की सक्रिय भूमिका जांच के दौरान सामने आई है। उन्होंने यह भी कहा- प्रार्थी द्वारा गवाहों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, महत्वपूर्ण अनुसंधान अभी बाकी है। अलग से अभी पूछताछ करनी है। अगर इस समय यदि प्रार्थी को जमानत पर छोड़ दिया गया तो वे गवाहों को प्रभ?
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत खारिज:हाईकोर्ट ने माना- इस स्तर पर बेल देना उचित नहीं; डॉक्टर से की करोड़ों की धोखाधड़ी
By worldprime
On: जनवरी 31, 2026 2:45 अपराह्न
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