फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांभरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। वे आज जेल से बाहर आ सकती हैं। वहीं विक्रम भट्ट को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में विक्रम भट्ट की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी और परिवादी डॉ. अजय मुर्डिया की ओर से एडवोकेट हर्ष सुराना ने पैरवी की। अब दोनों की नियमित जमानत पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अर्जी परिवादी डॉ. अजय मुर्डिया के वकील मंजूर हुसैन ने बताया- 31 जनवरी 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट ने भट्ट दंपती की जमानत याचिका खारिज की थी। इसके बाद दंपती ने सुप्रीम कोर्ट जाकर नियमित जमानत के लिए स्पेशल लीव पिटिशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए आज सुनवाई की। इसमें श्वेतांभरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन विक्रम भट्ट को राहत नहीं मिली। आज जेल से छूट सकती हैं श्वेतांभरी विक्रम भट्ट के केस जुड़े उदयपुर के वकील कमलेश दवे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश की कॉपी आने के बाद संबंधित कोर्ट एसीजेएम-4 उदयपुर में जमानत मुचलकों के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया जाएगा। जिसके बाद श्वेतांभरी के देर शाम तक जेल से छूटने की संभावना है। उदयपुर पुलिस मुंबई से पक
डायरेक्टर विक्रम भट्ट को राहत नहीं,पत्नी जेल से रिहा होगी:सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 को; फिल्म बनाने के लिए 30 करोड़ की धोखाधड़ी
By worldprime
On: फ़रवरी 13, 2026 12:39 अपराह्न
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