हाल ही में, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने ‘डॉक्सिंग स्कैम’ के बारे में लोगों को सतर्क किया है। I4C ने वीडियो में इंदौर की एक घटना का जिक्र किया है, जहां एक छात्र ने अपने शिक्षक के पर्स को सनल जानकारी (जैसे नाम, पता, फोन नंबर और अन्य विवरण) सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर साझा किया। साथ ही लोगों को उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन परेशान करने के लिए इसके बाद शिक्षक को ट्रोलिंग, धमकी भरे कॉल-मैसेज और काफी अपमान का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई बिना सहमति के किसी की पर्सनल इमेज का इस्तेमाल कर सकता है? सूचना सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर साझा कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानून है? आइये, आज की जरूरत की खबर में हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि – विशेषज्ञ: रुद्र विक्रम सिंह, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट प्रश्न – क्या किसी व्यक्ति ने क्या व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन लीक करना कानूनी अपराध है? उत्तर- हां, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी उसकी सहमति के बिना ऑनलाइन लीक करना कानूनी अपराध है। यह साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में दो धाराएं लागू हो सकती हैं यदि जानकारी लीक करने के साथ बदनामी, धमकी या उत्पीड़न
जरूरी खबर – किसी की निजी जानकारी लीक करना अपराध: हो सकती है जेल, ये 9 चीजें ऑनलाइन कभी शेयर न करें, बरतें 8 सावधानियां
By worldprime
On: फ़रवरी 16, 2026 4:30 पूर्वाह्न
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