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अनिल अंबानी को बैंक अब ‘फ्रॉड’ घोषित कर सकेंगे:₹40,000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, पहले कोर्ट ने राहत दी थी

On: फ़रवरी 23, 2026 2:38 अपराह्न
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अनिल अंबानी को बैंक अब 'फ्रॉड' घोषित कर सकेंगे:₹40,000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, पहले कोर्ट ने राहत दी थी
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज यानी 23 फरवरी को रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को मिला राहत का आदेश रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक अंबानी को ‘फ्रॉड’ (धोखाधड़ी करने वाला) कर्जदार घोषित करने की कार्यवाही फिर से शुरू कर पाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने बैंकों की इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) की कंपनियों से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की जांच चल रही है। क्या है फ्रॉड विवाद? SBI ने एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अंबानी के खातों को फ्रॉड (धोखाधड़ी) की श्रेणी में डाल दिया गया था। अंबानी ने इस कार्रवाई को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों का पालन नहीं किया। दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने अनिल अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी है। अब बैंक कानून के मुताबिक आगे की कार्यवाही कर सकेंगे। जनवरी में बैंकों ने दी थी चुनौती बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक ने जनवरी 2026 में सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी। बैंकों का तर्क था कि वे फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर कार्यवाही करना चाहते हैं। सोमवार को डिवीजन बेंच ने बैंकों की दलीलें स्वीकार कर लीं। अब बैंक कानून के मुताबिक आगे की कार्यवाही कर सकेंगे। अनिल अंबानी बोले- बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाऊंगा इससे पहले पिछले हफ्ते ही उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वे देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं करेंगे। उन्हें 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के सामने पेश होना है। अंबानी बोले- जांच में पूरा सहयोग करूंगा अनिल अंबानी ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया था कि वे रिलायंस ग्रुप (ADAG) की कंपनियों के खिलाफ चल रही ED और CBI की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे जुलाई 2025 से भारत में ही हैं और उनकी फिलहाल विदेश जाने की कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाने के दिए थे निर्देश इसी महीने की शुरुआत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ED और CBI) से पूछा था कि जांच में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ED को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया था ताकि 40,000 करोड़ के इस कथित घोटाले की जांच में तेजी लाई जा सके।

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