रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब धर्म परिवर्तन आसान नहीं होगा|राज्य सरकार ने इसके लिए कड़ा नियम बना दिया है| इसका उल्लंघन करने पर दंडनीय सजा का प्रावधान है विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने से पूर्व, बीजेपी के कई विधायकों ने सदन में अपनी आपबीती सुनाई| उन्होंने बताया,कि आदिवासी इलाकों में जोर-जबरदस्ती धर्मांतरण जोरो पर हैं, इस विधेयक के पारित होने से पीड़ितों को राहत मिलेगी | जबकि विधेयक का उल्लंघन पाए जाने पर 7 से लेकर 20 साल की सजा (आजीवन कारावास ) का प्रावधान किया गया है| यही नहीं,दोषी व्यक्ति पर 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है | दरअसल,छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर सदन में जोरदार बहस जारी है और इसके आज पारित होने की संभावना जताई जा रही है। सत्ता पक्ष इसे धर्मांतरण पर लगाम लगाने वाला मजबूत कानून बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विधानसभा में दिनभर तीखी नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार का दावा है,कि यह कानून जबरन, प्रलोभन या दबाव के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है। खास बात यह है कि आदिवासी इलाकों में इस विधेयक को लेकर समर्थन भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधेयक को सदन के
छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 आज हो जाएगा पारित,विधानसभा में बहस जारी,आदिवासियों में ख़ुशी की लहर,अब आसान नहीं होगा धर्म परिवर्तन…
By worldprime
On: मार्च 19, 2026 3:46 अपराह्न
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