Raipur News: रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक मार्च महीने में 2 दिन मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। (रायपुर मांस मटन दुकानें बंद). नगर निगम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार रामनवमी (27 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च) के अवसर पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान निगम क्षेत्र की सभी मांस दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। (रायपुर मांस-मटन बिक्री बंद). महापौर के निर्देश पर फैसला. यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। निगम प्रशासन के अनुसार धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर में शांति और सौहार्द बना रहे।. होटल-ढाबों पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध ( Raipur Meat Mutton ban). नगर निगम के आदेश के मुताबिक सिर्फ मांस दुकानों ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में भी इन दोनों दिनों मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके पालन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और जोन स्तर के अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे। (Raipur Meat Mutton sale closed). उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों और व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ दुकान का सामान भी जब्त किया जा सकता है।.
Raipur News: रायपुर में 2 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, आदेश जारी
By worldprime
On: मार्च 23, 2026 6:34 अपराह्न
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