गुजरात के नवसारी जिले के चिखली तालुका में एक सौतेले पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ कई बार दुष्कर्म करके उन्हें गर्भवती बना दिया था। अब दोनों पीड़ित नाबालिगों को गर्भपात के लिए नवसारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं नवसारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी भावेश पटेल ने बताया कि दोनों नाबालिगों के गर्भपात की प्रक्रिया उनकी मां की सहमति से पूरी की जाएगी। गर्भावस्था 25 हफ्ते से कम की है, इसलिए अबॉर्शन के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं। अबॉर्शन की यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। छोटी बेटी थी 5 महीने की प्रेग्नेंट मामला तब सामने आया, जब एक मजदूर परिवार की छोटी बेटी के पेट में अचानक असहनीय दर्द हुआ। माता-पिता उसे इलाज के लिए कुकरी पीएचसी ले गए, जहां मेडिकल जांच में डॉक्टर को बेटी के प्रेग्नेंट होने का शक हुआ। खारेल अस्पताल में सोनोग्राफी एक्सपर्ट ने कन्फर्म किया कि नाबालिग 5 महीने की प्रेग्नेंट है। बड़ी बेटी भी निकली गर्भवती छोटी बहन की हालत देखकर 13 साल बड़ी बेटी भी भावुक हो गई और उसने मां को बताया कि पिता उसका भी दुष्कर्म करता था। बाद में जब बड़ी बेटी की जांच कराई गई तो पता चला कि वह भी दो महीने की गर्भवती निकली। इसके बाद मां दोनों बेटियों को लेकर पुलिस थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। आरोपी के साथ लिव-इन में रहती थी मां पीड़ित बेटियों की मां की पहले एक अन्य युवक से शादी हुई थी, जिससे उसके चार बच्चे हैं। कुछ सालों पहले पति-पत्नी का तलाक हो गया था। महिला अपने बच्चों के साथ आरोपी अनिल राठोड़ के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगीं थी। इसी दौरान अनिल ने इन दोनों नाबालिग बेटियों से कई बार बलात्कार किया। लकड़ी लाने के बहाने जंगल ले जाता था पुलिस को पता चला कि आरोपी पिता दोनों मासूम बेटियों को जंगल से लकड़ी लाने के बहाने किसी सुनसान जगह पर ले जाता था और बार-बार उनका बलात्कार करता था। ——————— क्राइम से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने किया था रेप:आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा ग्वालियर में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 27-28 अप्रैल 2025 की दरम्यानी रात जब नाबालिग छोटी बहन के साथ सो रही थी, तब आरोपी पिता ने बेटी को गोद में उठाया और नीचे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पूरी खबर पढ़ें…
सौतेले पिता से गर्भवती हुईं दोनों बेटियों का गर्भपात होगा:25 हफ्ते से कम की गर्भावस्था में कोर्ट परमिशन की जरूरत नहीं, गुजरात का मामला
By worldprime
On: मार्च 27, 2026 6:06 अपराह्न
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