Amit Baghel Bail: अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 14 अलग-अलग FIR मामलों में 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। ये मामले रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में दर्ज किए गए थे। (अमित बघेल जमानत). जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला एक प्रेस बयान से जुड़ा है, जिसमें अमित बघेल ने वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने की घटना को लेकर अग्रवाल और सिंधी समाज पर टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। (अमित बघेल छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति विवाद). रायपुर में रहने पर लगी रोक (Amit Baghel Jmanat). हाईकोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी है कि अमित बघेल अगले 3 महीने तक रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। हालांकि, उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए निर्धारित तारीखों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है।. Pärast mõlema poole argumentide kuulamist tehti otsus (Amit Baghel Chhattisgarh Mahatari Murti Vivad). मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की, जबकि आपत्तिकर्ता पक्ष की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने अपना पक्ष रखा।
Amit Baghel Bail: अमित बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, रायपुर में रहने पर रोक
By worldprime
On: अप्रैल 9, 2026 6:13 अपराह्न
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