Raipur Traffic: रायपुर शहर में यातायात और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने बड़ा आदेश जारी किया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-023 और रिंग रोड-02 से शहर के भीतर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। (रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक)यह प्रतिबंध प्रतिदिन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश 15 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है, जो 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। (रायपुर भारी वाहनों पर प्रतिबंध). प्रतिबंधित मार्गों में तेलीबांधा थाना चौक, कैनाल रोड (रिंग रोड-01), महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ी नाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर प्रवेश मार्ग, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा (रिंग रोड-02), गोंदवारा तिराहा (रिंग रोड-02), पाटीदार भवन के सामने भनपुरी, विधानसभा रोड स्थित वीआईपी तिराहा और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं। (Raipur Traffic Ban Routes)
Raipur Traffic: रायपुर के इन 19 मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
By worldprime
On: अप्रैल 22, 2026 5:48 अपराह्न
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