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लोन सेटलमेंट के झूठे वादों पर RBI की चेतावनी:गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचें; झांसे में आकर फीस दी तो बड़ा नुकसान होगा

On: मई 5, 2026 3:22 अपराह्न
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को एक बार फिर आम जनता को कर्ज माफी के नाम पर चलाए जा रहे भ्रामक कैंपेन से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं लोगों को गुमराह कर लोन माफ कराने के झूठे वादे कर रही हैं। RBI ने दिसंबर 2023 में भी ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। हाल ही में इस तरह कई मामले सामने आए हैं। RBI का कहना है कि ये कैंपेन न केवल लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि देश के क्रेडिट सिस्टम यानी बैंकिंग व्यवस्था के कामकाज में भी बाधा डाल रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे लोगों या संस्थाओं के झांसे में न आएं और अपने कर्ज से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सीधे अपने बैंक या NBFC से संपर्क करें। सोशल मीडिया और डायरेक्ट मैसेज के जरिए हो रही ठगी रिजर्व बैंक ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि उसने अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सीधे संपर्क के जरिए ऐसे अभियानों को चलते हुए देखा है। कुछ व्यक्ति और संस्थाएं लोगों को यह विश्वास दिला रही हैं कि वे उनका बैंक या NBFC का कर्ज माफ करवा सकते हैं। बता दें कि RBI ने इससे पहले दिसंबर 2023 में भी इसी तरह की चेतावनी जारी की थी, जिसे अब दोबारा दोहराया गया है। ‘डेट वेवर सर्टिफिकेट’ के नाम पर वसूली जा रही फीस RBI के मुताबिक, ये जालसाज लोगों को गुमराह करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं: देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरा हैं ऐसे अभियान केंद्रीय बैंक का कहना है कि ये अभियान न केवल जनता को धोखा दे रहे हैं, बल्कि देश की क्रेडिट सिस्टम के कामकाज में भी बाधा डाल रहे हैं। RBI ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता को कमजोर करती हैं और जमाकर्ताओं के हितों पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे गिरोहों से जुड़ने का मतलब सीधा आर्थिक नुकसान उठाना है। RBI बोला- ऐसे लोगों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई रिजर्व बैंक ने दो-टूक शब्दों में कहा है कि कर्ज माफी की पेशकश करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों के दावे पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक हैं। ऐसे लोग मौजूदा कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई के पात्र हैं। RBI ने जनता से अनुरोध किया है कि वे ऐसे किसी भी भ्रामक अभियान की जानकारी तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें। लोन की जानकारी के लिए सीधे बैंक जाएं RBI ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने कर्ज से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए थर्ड पार्टी के पास जाने के बजाय सीधे अपने बैंक या लोन देने वाले संस्थान से संपर्क करें। सिर्फ अधिकृत संस्थान ही कर्ज के पुनर्गठन या राहत से जुड़ी जानकारी देने के लिए अधिकृत हैं।

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