CG Govt. Job: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए विभिन्न पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित कर दी हैं। महानदी भवन (मंत्रालय) से जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के 38 अलग-अलग सरकारी पदों के लिए योग्यता मानदंड पूरी तरह बदल दिए गए हैं। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।![]()
सरकार के इस फैसले के बाद अब चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी अधिक शैक्षणिक योग्यता जरूरी होगी। भृत्य, चौकीदार, स्वीपर और माली जैसे पदों के लिए अब न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इन पदों के लिए 5वीं, 8वीं या 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे।
सरकारी विभागों में बढ़ते डिजिटल कार्यों और कंप्यूटर आधारित सिस्टम को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। वाहन चालक (ड्राइवर) पद के लिए भी अब 12वीं पास के साथ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा।
ग्रेड-3 और कंप्यूटर पदों के लिए नए नियम
सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों के लिए अब केवल स्नातक होना पर्याप्त नहीं होगा। इन पदों के लिए कंप्यूटर योग्यता और टाइपिंग स्पीड भी अनिवार्य कर दी गई है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए
ग्रेजुएशन डिग्री + 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा + 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा टाइपिंग स्पीड जरूरी होगी।
सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए
ग्रेजुएशन डिग्री + कंप्यूटर डिप्लोमा + 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग स्पीड अनिवार्य रहेगी।
शीघ्रलेखक पद के लिए
ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा और शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
मैदानी और तकनीकी पदों पर भी बदलाव
श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक जैसे पदों के लिए अब किसी भी विषय में स्नातक डिग्री बेस क्वालिफिकेशन तय की गई है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं।
पुराने भर्ती नियम निरस्त
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 में जारी पुराने भर्ती नियम अब स्वतः निरस्त माने जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने निर्देश दिया है कि जिन विभागों ने अभी तक अपने भर्ती नियम अपडेट नहीं किए हैं, वहां भी यह नई व्यवस्था स्वतः लागू होगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सभी विभागों से 25 मई तक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी मांगी थी। कई विभागों द्वारा जानकारी नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जताते हुए सरकार ने नई भर्ती व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया।









