CG Liquor Price Hike: छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार ने आबकारी नियमों में संशोधन करते हुए शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। इसके तहत देशी, विदेशी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की कीमतों में इजाफा होगा। (छत्तीसगढ़ में शराब महंगी)
सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार, महंगी विदेशी शराब पर पहले की तुलना में अधिक ड्यूटी लगेगी। शराब की कीमत जितनी ज्यादा होगी, उस पर टैक्स का बोझ भी उतना ही बढ़ेगा। वहीं, देशी शराब पर भी ड्यूटी दरों (Chhattisgarh Liquor Price Hike) में वृद्धि की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा।

इसके अलावा बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों के लिए भी नया टैक्स (CG Liquor Duty Tax) ढांचा तय किया गया है। हालांकि सेना और अर्धसैनिक बलों को राहत देते हुए उनके लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है।
प्लास्टिक बोतल में बिकेगी शराब
नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, कीमतों पर इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता नहीं दिख रहा। (Chhattisgarh Sharab Mahangi)

प्रति प्रूफ लीटर क्या होता है ?
प्रूफ लीटर शराब में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा को मापने की इकाई है। सरल शब्दों में कहें तो यह यह बताता है कि किसी शराब में अल्कोहल कितना है, न कि बोतल में कुल तरल कितना है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी बोतल में 1 लीटर शराब है और उसमें 50% अल्कोहल है, तो उसमें 0.5 प्रूफ लीटर अल्कोहल माना जाएगा। अगर 1 लीटर शराब में 42.8% अल्कोहल है तो तो उसमें लगभग 0.43 प्रूफ लीटर अल्कोहल होता है।











