Holi 2026: होली का त्योहार खुशियों और रंगों का प्रतीक है, लेकिन इस दिन किसी की इच्छा के खिलाफ रंग लगाना, छेड़छाड़ करना या जबरदस्ती करना कानूनन अपराध है. ‘बुरा ना मानो होली है’ कहकर कोई भी व्यक्ति आपकी सहमति के बिना आपको छू नहीं सकता, रंग नहीं लगा सकता और न ही अभद्र व्यवहार कर सकता है.. दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट दीपक ठुकराल के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) में ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं, जिनके तहत तुरंत केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. BNS की धारा 74 के तहत किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ छूना, जबरन रंग लगाना या गले लगाना दंडनीय अपराध है,. जिसमें 1 से 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. धारा 75 (Sexual Harassment) के तहत अश्लील हरकतें, बिना सहमति शारीरिक संपर्क या अभद्र व्यवहार पर 3 साल तक की कैद का प्रावधान है. धारा 79 के अंतर्गत लज्जा भंग करने के इरादे से अभद्र टिप्पणी या इशारे करने पर भी 3 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.. वहीं धारा 115(2) के तहत जबरदस्ती रंग लगाते समय चोट पहुंचाना, धक्का देना या केमिकल वाले रंग से नुकसान पहुंचाना अपराध है, जिसमें 1 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा धारा 270 के तहत सार्वजनिक उपद्रव जैसे सड़क पर हंगामा करना, जबरन पानी फेंकना या रास्ता रोकना भी दंडनीय है.. कानून साफ कहता है कि महिलाओं या किसी भी व्यक्ति को रंग लगाने से मना करने का पूरा अधिकार है, और बिना सहमति रंग लगाना अपराध की श्रेणी में आता है. शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है और गंभीर मामलों में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी भी संभव है.
Holi 2026: होली या लड़कियों को छूने का बहाना ! जबरदस्ती रंग लगाने पर सीधी जेल
By worldprime
On: मार्च 3, 2026 10:05 पूर्वाह्न
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