LPG Allocation Rules: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने LPG आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने संशोधित नियमों की घोषणा करते हुए बताया कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को अब मार्च 2026 से पहले के उनके थोक LPG उपयोग का 70% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। नए नियमों के तहत उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां LPG का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। इससे जरूरी क्षेत्रों में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।. इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील की है कि वे पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) से जुड़े सुधारों में तेजी लाएं। जो राज्य PNG नेटवर्क के विस्तार और सुधार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10% LPG आवंटन का लाभ मिल सकता है।. CG LPG Rules: छत्तीसगढ़ में गैस सप्लाई लिमिट, किसे मिलेगी गैस, जानें…
LPG Allocation Rules: LPG आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव, किसे मिलेगी गैस, जानें…
By worldprime
On: अप्रैल 8, 2026 2:14 अपराह्न
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