क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड राजनीति जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़

---Advertisement---

महिला आरक्षण पर PM की महिलाओं के नाम चिट्ठी:लिखा- भारत की बेटियों से उनके हक के लिए सालों तक इंतजार करने नहीं कह सकते

On: अप्रैल 14, 2026 10:15 पूर्वाह्न
Follow Us:
red and white modern breaking news youtube thumbnail
---Advertisement---

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देश की महिलाओं के नाम एक लेटर लिखा है। इस पत्र में मोदी ने कहा कि अगर 2029 में लोकसभा और अलग-अलग विधानसभाओं के चुनाव महिलाओं के लिए पूरे आरक्षण के साथ होते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत और जीवंत हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाएं कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही हैं, तो यह बिल्कुल सही है कि विधायी संस्थाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। भारत की बेटियों से उस चीज के लिए हमेशा इंतजार करने को नहीं कहा जा सकता, जो उनका हक है। X पर एक पोस्ट में मोदी ने लिखा- “यहां भारत की ‘नारी शक्ति’ के नाम मेरा पत्र है, जिसमें मैं उस वादे को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहरा रहा हूं, जो दशकों से लंबित था। मैंने अपने साथी नागरिकों के साथ उस संकल्प को जल्द ही साकार करने के विषय पर अपने विचार साझा किए हैं।” पीएम मोदी का लेटर 3 पॉइंट्स में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर एक नजर… सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पास किया गया था, जिसे आम तौर पर ‘महिला आरक्षण अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है। यह विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। मौजूदा कानून के तहत, महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा हुआ था। इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने के लिए, ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में बदलाव की जरूरत थी; इसलिए, सरकार कानून में संशोधनों को पारित करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित कर रही है। संसद सत्र में संशोधन पास होने पर क्या होगा… सरकार ने दो बड़े संशोधनों की योजना बनाई है, जिसमें एक अलग परिसीमन विधेयक भी शामिल है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तय करने के लिए इन दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित किया जाना जरूरी है। मौजूदा स्थिति को बरकरार रखते हुए, OBC आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि SC/ST आरक्षण पहले की तरह ही जारी रहेगा। जब ‘महिला आरक्षण अधिनियम’ में संशोधन पास हो जाएंगे तो यह सुनिश्चित होगा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 2029 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में संविधान में संशोधन करके लाया गया था। ————————– ये खबर भी पढ़ें… मोदी महिलाओं से बोले- गृहस्थ नहीं, लेकिन जानता सब हूं, हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल को नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर कहा था, ‘हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ गया है। इसलिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का स्पेशल सेशन लाई है।’ पढ़ें पूरी खबर…

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

red and white modern breaking news youtube thumbnail

स्कूटर बिक्री सालाना 9%, बाइक की 4% बढ़ने का अनुमान:महिला वर्कफोर्स बढ़ने का असर; बाइक से ज्यादा बिकेंगे स्कूटर

red and white modern breaking news youtube thumbnail

पंजाब किंग्स के शानदार प्रदर्शन की सलमान ने की तारीफ:प्रीति जिंटा को बधाई देते हुआ कहा- टीम बहुत अच्छा खेल रही है

red and white modern breaking news youtube thumbnail

पंजाब किंग्स के शानदार प्रदर्शन की सलमान ने की तारीफ:प्रीति जिंटा को बधाई देते हुआ कहा- टीम बहुत अच्छा खेल रही है

red and white modern breaking news youtube thumbnail

Praful Hinge: ‘पहले ही बता दिया था, वैभव सूर्यवंशी को पहली गेंद पर आउट करूंगा’, जीत के बाद बोले प्रफुल्ल हिंगे

red and white modern breaking news youtube thumbnail

RAIPUR BETTING CASE | होटल रूम से सट्टेबाजी का वीडियो वायरल

red and white modern breaking news youtube thumbnail

वर्ल्ड अपडेट्स:ट्रम्प बोले- गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम अपने नाम पर रखना चाहता था, विवाद बढ़ जाता इसलिए छोड़ा

Leave a Comment

// Function to get current page info for sharing const currentUrl = window.location.href; const pageTitle = document.title; // --- 1. Follow Your Official Pages --- // These links go directly to the URLs you provided // Instagram Follow document.getElementById('wpliteInstagramFollow').addEventListener('click', function() { const instaUrl = 'https://www.instagram.com/worldprime.news?igsh=N3I0azl5ZTd1b3U5&utm_source=qr'; window.open(instaUrl, '_blank'); }); // Facebook Follow document.getElementById('wpliteFacebookFollow').addEventListener('click', function() { const fbUrl = 'https://www.facebook.com/share/1ATWDHQiYR/?mibextid=wwXIfr'; window.open(fbUrl, '_blank'); }); // --- 2. Share Current Page to Others --- // These remain as "Sharing" functions // WhatsApp Share document.getElementById('wpliteWhatsAppShare').addEventListener('click', function() { const whatsappUrl = 'https://api.whatsapp.com/send?text=' + encodeURIComponent(pageTitle + " " + currentUrl); window.open(whatsappUrl, '_blank'); }); // Twitter Share document.getElementById('wpliteTwitterShare').addEventListener('click', function() { const twitterUrl = 'https://twitter.com/intent/tweet?url=' + encodeURIComponent(currentUrl) + '&text=' + encodeURIComponent(pageTitle); window.open(twitterUrl, '_blank'); }); // --- 3. Mobile Native Share (The Floating Button) --- document.getElementById("mobileShareFloatingButton").addEventListener("click", function (e) { e.preventDefault(); if (navigator.share) { navigator.share({ title: pageTitle, url: currentUrl }) .then(() => console.log("Share successful")) .catch(err => console.error("Share failed", err)); } else { alert("Native sharing not supported. Use the icons below!"); } });