क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड राजनीति जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़

---Advertisement---

शिखर धवन केस में बड़ा फैसला: पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

On: फ़रवरी 25, 2026 2:21 अपराह्न
Follow Us:
शिखर धवन केस में बड़ा फैसला:पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला
---Advertisement---

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। ल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए भारत नहीं जा सकती। अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपये की डिमांड नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय परिवार कानून अधिनियम 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की राशि ली है, उसे माफ कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60% हिस्सेदारी का आदेश ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत पति की सभी प्रॉपर्टी को मेराइटल पूल में माना जाता है। इसी कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 प्रतिशत हिस्सा उनकी पत्नी आयशा को देने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने धवन के लिए 1975 अधिनियम की धारा 79 का प्रयोग किया था और ​पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्‍नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। धवन ने यह पैसा आयशा को तलाक के बाद सेटलमेंट के रूप में दिया था, लेकिन दिल्‍ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्‍ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्‍ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्‍ट्रेलिया की अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय फैमिली लॉ एक्‍ट 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरेज एक्‍ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की रकम ली है, उसे श‍िखर धवन को लौटाना होगा। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60% हिस्सेदारी का आदेश ऑस्‍ट्रेलिया के कानून के तहत पति की सभी प्रॉपर्टी को मेराइटल पूल में माना जाता है। इसी कानून के तहत ऑस्‍ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 फीसदी हिस्‍सा उनकी पत्‍नी आयशा को देने का आदेश दिया था। ऑस्‍ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन के लिए 1975 एक्‍ट की धारा 79 का इस्‍तेमाल किया था औ? पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्‍नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। धवन ने यह पैसा आयशा को तलाक के बाद सेटलमेंट के रूप में दिया था, लेकिन दिल्‍ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्‍ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्‍ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्‍ट्रेलिया की अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय फैमिली लॉ एक्‍ट 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरेज एक्‍ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की रकम ली है, उसे श‍िखर धवन को लौटाना होगा। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60% हिस्सेदारी का आदेश ऑस्‍ट्रेलिया के कानून के तहत पति की सभी प्रॉपर्टी को मेराइटल पूल में माना जाता है। इसी कानून के तहत ऑस्‍ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 फीसदी हिस्‍सा उनकी पत्‍नी आयशा को देने का आदेश दिया था। ऑस्‍ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन के लिए 1975 एक्‍ट की धारा 79 का इस्‍तेमाल किया था औ? 

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

red and white modern breaking news youtube thumbnail

आईपीएल में लखनऊ के नए ‘प्रिंस’: पिता को डर था- बड़े खिलाड़ियों के बीच बेटे का नंबर नहीं आएगा, इस सीजन एलएसजी के बेस्ट गेंदबाज

red and white modern breaking news youtube thumbnail

एक्ट्रेस सोनम बाजवा की नई फिल्म पर रोक:चंडीगढ़ कोर्ट ने कॉपीराइट विवाद में रिलीज पर लगाई स्टे; 28 अप्रैल को अगली सुनवाई

red and white modern breaking news youtube thumbnail

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- मूर्ति छूना ईश्वर का अपमान कैसे:सबरीमाला के वकील बोले- भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी, इसलिए पूजा की प्रथा भी वैसी

red and white modern breaking news youtube thumbnail

भागवत बोले- विज्ञान और धर्म दोनों से नहीं मिली शांति:राजा से विज्ञान तक सब मॉडल फेल; दुनिया अब भारत के ज्ञान से उम्मीद लगा रही

red and white modern breaking news youtube thumbnail

CG Breaking: महिला आरक्षण बिल पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाएगी BJP सरकार !

red and white modern breaking news youtube thumbnail

इवेंट में इग्नोर होने पर आया सीनियर एक्टर का रिएक्शन:कहा- ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे वहां से जल्दी निकलना था; वीडियो में मंच के पीछे से उतरते दिखे थे

Leave a Comment

// Function to get current page info for sharing const currentUrl = window.location.href; const pageTitle = document.title; // --- 1. Follow Your Official Pages --- // These links go directly to the URLs you provided // Instagram Follow document.getElementById('wpliteInstagramFollow').addEventListener('click', function() { const instaUrl = 'https://www.instagram.com/worldprime.news?igsh=N3I0azl5ZTd1b3U5&utm_source=qr'; window.open(instaUrl, '_blank'); }); // Facebook Follow document.getElementById('wpliteFacebookFollow').addEventListener('click', function() { const fbUrl = 'https://www.facebook.com/share/1ATWDHQiYR/?mibextid=wwXIfr'; window.open(fbUrl, '_blank'); }); // --- 2. Share Current Page to Others --- // These remain as "Sharing" functions // WhatsApp Share document.getElementById('wpliteWhatsAppShare').addEventListener('click', function() { const whatsappUrl = 'https://api.whatsapp.com/send?text=' + encodeURIComponent(pageTitle + " " + currentUrl); window.open(whatsappUrl, '_blank'); }); // Twitter Share document.getElementById('wpliteTwitterShare').addEventListener('click', function() { const twitterUrl = 'https://twitter.com/intent/tweet?url=' + encodeURIComponent(currentUrl) + '&text=' + encodeURIComponent(pageTitle); window.open(twitterUrl, '_blank'); }); // --- 3. Mobile Native Share (The Floating Button) --- document.getElementById("mobileShareFloatingButton").addEventListener("click", function (e) { e.preventDefault(); if (navigator.share) { navigator.share({ title: pageTitle, url: currentUrl }) .then(() => console.log("Share successful")) .catch(err => console.error("Share failed", err)); } else { alert("Native sharing not supported. Use the icons below!"); } });