Bilaspur Bird Flu: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू के कारण लगाए गए प्रतिबंध में प्रशासन ने आंशिक राहत दी है। कोनी स्थित सरकारी कुक्कुट प्रक्षेत्र में संक्रमण की पुष्टि के बाद 25 मार्च से 1 से 10 किमी क्षेत्र में चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। अब व्यापारी अपने मौजूदा स्टॉक के साथ बिक्री शुरू कर सकेंगे, हालांकि इसके लिए सख्त शर्तें लागू की गई हैं। (बिलासपुर बर्ड फ्लू)
पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. एसएस तंवर के अनुसार, पोल्ट्री फार्म में उपलब्ध मौजूदा स्टॉक की ही बिक्री की अनुमति दी गई है। अगले दो महीनों तक बाहर से नया माल मंगाने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। (बिलासपुर चिकन अंडा बिक्री)
1 से 10 KM के दायरे में लगातार होगी निगरानी (Bilaspur chicken egg sale allowed)
उन्होंने बताया कि 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में पशु चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जाएगी। केंद्र और राज्य की टीमों ने संक्रमित क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। करीब 18 दिन बाद व्यापारियों को यह राहत मिली है, हालांकि यह सीमित है। व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा स्टॉक 8 से 10 दिनों में खत्म हो सकता है, जिससे आगे कारोबार प्रभावित हो सकता है।
सर्विलांस जोन में 3 माह तक सख्त निगरानी
संक्रमित क्षेत्र से बाहर 1 से 10 किमी के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। यहां भारत सरकार के पोस्ट ऑपरेशन सर्विलांस प्लान के तहत हर 15 दिन में नमूने लिए जाएंगे। प्रत्येक चरण में 25% क्षेत्र से सैंपल कलेक्शन होगा, जिससे तीन माह तक चार चरणों में पूरे क्षेत्र की जांच पूरी की जाएगी। सभी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही क्षेत्र को रोगमुक्त घोषित किया जाएगा। (Bilaspur chicken anda bikri)
संक्रमित क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबंध
एपिसेंटर यानी 0-1 किमी क्षेत्र में कम से कम 3 महीने तक पक्षियों के पालन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने और क्षेत्र को रोगमुक्त घोषित किए जाने के बाद ही गतिविधियां दोबारा शुरू की जाएंगी।








