CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने बकाया बिजली बिलों से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिल में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक पंजीयन कराना अनिवार्य है।![]()
बिजली विभाग के अनुसार योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। केवल रायपुर जिले में अब तक 30 हजार से अधिक उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इन उपभोक्ताओं को लगभग 40 लाख रुपए तक की राहत मिल सकती है।
सरकार का मानना है कि योजना के माध्यम से जहां उपभोक्ताओं को बकाया बिलों से राहत मिलेगी, वहीं लंबे समय से लंबित बिजली बकाया की वसूली होने से राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
क्या है योजना
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत घरेलू, कृषि और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है। पंजीयन के बाद उपभोक्ताओं के बकाया बिलों का आकलन किया जाएगा और पात्रता के अनुसार छूट निर्धारित की जाएगी।
ऐसे करें पंजीयन
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए मोर बिजली एप डाउनलोड करना होगा। एप खोलने पर योजना से संबंधित विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा।
फॉर्म में उपभोक्ता क्रमांक, उपभोक्ता का नाम, बिजली बिल संबंधी जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जानकारी भरने के बाद पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 30 जून के बाद विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच कर श्रेणीवार छूट निर्धारित की जाएगी और पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।

