कोरबा. कोरबा के DMF फंड घोटाले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका साफ तौर पर खारिज कर दी।. कोर्ट ने कहा ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं, बल्कि पब्लिक फंड की लूट है। टुटेजा सीनियर अधिकारी रहे हैं, ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा है।. जांच में सामने आया है कि सप्लायर्स के साथ मिलकर करोड़ों का खेल हुआ। केस डायरी के मुताबिक, कमीशन के तौर पर 16 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिसमें टुटेजा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।. टुटेजा ने दलील दी थी कि दूसरे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा उनका केस अलग है, वो लंबे समय से जेल में थे, जबकि टुटेजा अभी सिर्फ दो महीने से जेल में हैं।. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ट्रायल में देरी होना बेल का आधार नहीं बन सकता। फिलहाल टुटेजा को जेल में ही रहना होगा।. Tags: Anil Tuteja’s bail denied in Chhattisgarh EOW-ACB DMF scam case, Korba; Chhattisgarh High Court rejects plea; IAS corruption news, India