क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड राजनीति जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़

---Advertisement---

Raipur Breaking: अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी जमानत, 3 महीने तक रायपुर में प्रवेश पर रोक

On: जुलाई 17, 2026 3:20 अपराह्न
Follow Us:
red and white modern breaking news youtube thumbnail
---Advertisement---

Raipur Breaking: बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ सह-आरोपी अजय यादव और दिनेश वर्मा को भी राहत मिली है। इससे पहले कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक अन्य मामले में भी अमित बघेल को जमानत मिल चुकी है। अब उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है।

tc

3 महीने तक रायपुर में प्रवेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए एक महत्वपूर्ण शर्त भी लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश नहीं करेंगे और इस अवधि तक उन्हें जिले से बाहर रहना होगा।

Image 65 7 300x228

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द

अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. बी. सुरेश और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले के अन्य आरोपी करीब सात महीने से जेल में हैं, जबकि अमित बघेल की हिरासत अवधि अपेक्षाकृत कम है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी।

Image 75 2 300x225

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिरासत की अवधि कम होना जमानत से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए जमानत मंजूर कर ली।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने अमित बघेल को हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया था, लेकिन इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अदालत ने माना कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं है।

Image 73 2 300x224

कोर्ट ने जताई टिप्पणी

बचाव पक्ष के अनुसार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है, तो आरोपी को आखिर कब तक जेल में रखा जाएगा। इसी आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत देने का फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने पहले खारिज की थी जमानत

करीब दो महीने पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश वर्मा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपियों पर बड़ी भीड़ को उकसाने, सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने तथा पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसे गंभीर आरोप हैं।

 

क्या है पूरा मामला

10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ उग्र हो गई और कलेक्टोरेट तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों पर पथराव तथा हमला भी किया गया। मामले में अमित बघेल, अजय यादव, दिनेश वर्मा समेत कई लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।

 

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

red and white modern breaking news youtube thumbnail

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर 3117 करोड़ का बिजली बिल बकाया, जनता पर बोझ बढ़ाया

red and white modern breaking news youtube thumbnail

NEET Result 2026: NEET UG में रायपुर के शिप्रक और चार्वी ने किया टॉप, दोनों को 99.99 पर्सेंटाइल

red and white modern breaking news youtube thumbnail

देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक-नोट, RBI ने जारी किया टेंडर:₹10 और ₹20 के नोटों से शुरू होगा ट्रायल, 2027 में फुल-स्केल लॉन्च की उम्मीद

red and white modern breaking news youtube thumbnail

केतन की हत्या से मुकर गया था सुपारी किलर:अब वही बनेगा पुलिस का अहम गवाह, सिया-चेतन ने पूछताछ से बचने जापानी वीडियो भी देखे

red and white modern breaking news youtube thumbnail

सिया-चेतन ने सुपारी किलर से कॉन्टेक्ट किया था:केतन का नाम सुनकर सुपारी नहीं ली, पुलिस ने उसे दोनों के खिलाफ गवाह बनाया

red and white modern breaking news youtube thumbnail

बुलेट-ट्रेन प्रोजेक्ट लेट होने से जापान के पूर्व मंत्री नाराज:कहा- हमने पूरी मेहनत की लेकिन भारतीय मंत्री का रवैया खराब, उन्होंने वादा नहीं निभाया

Leave a Comment

// Function to get current page info for sharing const currentUrl = window.location.href; const pageTitle = document.title; // --- 1. Follow Your Official Pages --- // These links go directly to the URLs you provided // Instagram Follow document.getElementById('wpliteInstagramFollow').addEventListener('click', function() { const instaUrl = 'https://www.instagram.com/worldprime.news?igsh=N3I0azl5ZTd1b3U5&utm_source=qr'; window.open(instaUrl, '_blank'); }); // Facebook Follow document.getElementById('wpliteFacebookFollow').addEventListener('click', function() { const fbUrl = 'https://www.facebook.com/share/1ATWDHQiYR/?mibextid=wwXIfr'; window.open(fbUrl, '_blank'); }); // --- 2. Share Current Page to Others --- // These remain as "Sharing" functions // WhatsApp Share document.getElementById('wpliteWhatsAppShare').addEventListener('click', function() { const whatsappUrl = 'https://api.whatsapp.com/send?text=' + encodeURIComponent(pageTitle + " " + currentUrl); window.open(whatsappUrl, '_blank'); }); // Twitter Share document.getElementById('wpliteTwitterShare').addEventListener('click', function() { const twitterUrl = 'https://twitter.com/intent/tweet?url=' + encodeURIComponent(currentUrl) + '&text=' + encodeURIComponent(pageTitle); window.open(twitterUrl, '_blank'); }); // --- 3. Mobile Native Share (The Floating Button) --- document.getElementById("mobileShareFloatingButton").addEventListener("click", function (e) { e.preventDefault(); if (navigator.share) { navigator.share({ title: pageTitle, url: currentUrl }) .then(() => console.log("Share successful")) .catch(err => console.error("Share failed", err)); } else { alert("Native sharing not supported. Use the icons below!"); } });