आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेतनभोगी और सामान्य करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। लोग फॉर्म 16 के माध्यम से रिटर्न दाखिल करते हैं। इसमें वेतन, टीडीएस, कर छूट और कर योग्य आय जैसी सभी आवश्यक जानकारी एक स्थान पर मिलती है। हालांकि, कई बार यह देर से प्राप्त होता है। और कुछ लोगों को तो नहीं मिलता। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है? जवाब है – ‘हाँ’ बस इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है इसलिए आज ‘आपका पैसा’ में जानेंगे कि बिना फॉर्म 16 के आईटीआर कैसे फाइल करें। साथ ही जानेंगे कि – एक्सपर्ट सीए अमर जैन, संस्थापक चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनी ‘टैक्स प्रोवाइजर’ इंदौर प्रश्न- फॉर्म 16 क्या होता है? उत्तर – फॉर्म 16 एक टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) सर्टिफिकेट है, जिसे नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। वेतन, वेतन से कटौती किए गए टीडीएस और सरकार के पास जमा किए गए टीडीएस का पूरा ब्यौरा होता है। यही कारण है कि आईटीआर भरते समय इसे सबसे आवश्यक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। फॉर्म 16 में क्या जानकारी होती है? उत्तर – फॉर्म 16 दो भागों (भाग ए और भाग बी) में होता है। इसमें कर्मचारी के वेतन, कर और टीडीएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है।
आपका पैसा- बिना फॉर्म 16 भी भर सकते हैं ITR: ये 10 डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार, जानें फाइलिंग का पूरा प्रोसेस, 8 गलतियां न करें
By worldprime
On: जुलाई 11, 2026 4:30 पूर्वाह्न
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