200 करोड़ रुपए की कथित उगाही और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। एएनआई के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत संदेह बनता है। इसलिए उनके खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत आरोप तय किए जाने चाहिए, जिसकी सजा धारा 4 में निर्धारित है। कोर्ट ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए मामले को 3 जून को सूचीबद्ध किया है। सभी आरोपियों को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह मामला व्यवसायी अदिति सिंह से कथित 200 करोड़ रुपए की उगाही से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज किया था। इसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर चार्जशीट दाखिल की। सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ इसी मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस उगाही के मूल
जैकलीन फर्नांडिस पर PMLA केस में आरोप तय होंगे:कोर्ट बोला- पर्याप्त सबूत, सुकेश-लीना समेत 17 लोगों पर चार्ज फ्रेम होंगे
By worldprime
On: मई 30, 2026 6:47 अपराह्न
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