सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार की केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले से जुड़ी आपत्ति खारिज कर दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष बेंच ने कहा- 13 अप्रैल 2026 का चुनाव आयोग की तरफ से जारी सर्कुलर ही लागू रहेगा। अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले को सही ठहराया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप सिर्फ आशंका हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है। अगर किसी को शिकायत है तो वह चुनाव याचिका के जरिए मामला उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई की जानकारी के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाएं…
सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की आपत्ति खारिज:बेंच ने कहा- मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं
By worldprime
On: मई 2, 2026 10:40 पूर्वाह्न
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