मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मॉब लिंचिंग केस में 143 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाने वाली मुस्लिम महिला जज तबस्सुम खान (एडीजे) को एक युवक ने कत्ल की धमकी दी है। युवक वीडियो में कह रहा है कि 214 दिन में हमारे सभी हिंदू भाई रिहा नहीं होते हैं, तो देश-प्रदेश में कत्लेआम होगा। दूसरे वीडियो में एक महिला भी जज को धमका रही है। वह कह रही है- एक मुस्लिम जज बन गई और उसने अपनी औकात दिखा दी। जिहादी जज बन गई। हमारे 214 हिंदू भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। तुम्हें इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। वहीं जज को धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्रालय की साइबर सेल ने आईटी एक्ट के तहत नोटिस भेजा है। साथ ही सिवनी मालवा पुलिस ने 214 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा- नफरत फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन मोदी के भारत में नफरत फैलाने वाला खुलेआम घूम रहा है। साइबर सेल का्र्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उसे नोटिस भेज रही है। जज को धमकाने वालों की तस्वीरें देखिए… 12 जून को 14 आरोपियों को सुनाई गई थी उम्रकैद 12 जून को सिवनी मालवा की एडीजे तबस्सुम खान की कोर्ट ने गो-तस्करी से जुड़े मॉब लिंचिंग केस में 14 आरोपियों को दोषी ठहराया था। उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और रास्ता रोकने समेत कई धाराओं में दोषी पाया। यह मामला 3 अगस्त 2022 का है, जब महाराष्ट्र के अमरावती जा रहे एक ट्रक को सिवनी मालवा के बराखड़ गांव के पास रोक लिया गया था। ट्रक में करीब 143 मवेशी थे। ग्रामीणों और गो-रक्षकों की भीड़ ने ट्रक में सवार 3 लोगों को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा। हमले में नाजिर अहमद की मौत हो गई थी। युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक मुस्लिम जज को लेकर धमकी भरे शब्द बोलता नजर आ रहा है। वीडियो में वह कहता है- हिंदू भाइयो देख लो, आज एक मुस्लिम जज बन गई है, तो हमारे 14 भाइयों को कारावास हो गया है। आगे कहता है- सोचो, जिस दिन मुस्लिम पीएम बन गया, तो तुम हिंदुओं का क्या हाल होगा। हालांकि, वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। दूसरे वीडियो में कहा- ‘तुम्हें इसका दंड तो भोगना पड़ेगा’ वहीं एक अन्य वीडियो में वही युवक जज पर टिप्पणी करते हुए कहता है- तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपना मजहब दिखा दिया। मध्यप्रदेश में 14 लोगों को उम्रकैद सुना दी। मुसलमान होकर के तुमने (जज का नाम) अपना मजहब दिखा दिया। तुम्हारा जिहादी मजहब सिखाता है। इसके बाद वह कहता है- हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि नीम और भीम वाले जो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान नहीं है। कहां गया, चंद्रशेखर रावण, वह भी उसी मजहब का है, वह नहीं आएगा। महिला ने भी वीडियो जारी कर फैसले पर सवाल उठाए वहीं एक और वीडियो में एक महिला ने भी कोर्ट के फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वह कह रही है कि- एक मुस्लिम को जज बना दिया। उसने अपनी औकात दिखा दी। जिहादी ने हमारे 14 भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले- दोषी पाया गया, इसलिए सजा वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी इस वीडियो को री-ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा- दोषी ठहराए गए सभी व्यक्ति हिंदू हैं, लेकिन उन्हें धर्म के कारण दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि जांच में दंगा करने, हत्या के प्रयास और हत्या का दोषी पाया गया, इसलिए दोषी ठहराया गया। पुलिस ने दो अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस सिवनी मालवा थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा करने वाले दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक एडीजे तबस्सुम खान की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2022 में भीड़ ने ट्रक रोककर की थी पिटाई 3 अगस्त 2022 की रात महाराष्ट्र के अमरावती जा रहे ट्रक को सिवनी मालवा के बराखड़ गांव के पास रोक लिया गया था। ट्रक में करीब 30 मवेशी थे। आरोप है कि ग्रामीणों और गो-रक्षकों की भीड़ ने ट्रक में सवार तीन लोगों को घेरकर लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हमले में घायल ट्रक ड्राइवर शेख लाला ने बताया था कि 50-60 लोग सड़क पर खड़े थे। उन्होंने ट्रक रुकवाया और बिना पूछताछ मारपीट शुरू कर दी। बाद में पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां नाजिर अहमद की मौत हो गई थी। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें भीड़ लाठी-डंडों से हमला करती और “मारो-मारो” चिल्लाती दिखाई दी थी। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। …………………………………. यह खबर भी पढ़ें नर्मदापुरम में मॉब लिंचिंग केस में 14 हत्यारों को उम्रकैद नर्मदापुरम के सिवनीमालवा में एडीजे कोर्ट ने गो तस्करी से जुड़े चर्चित मॉब लिंचिंग केस में शुक्रवार को 14 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। करीब चार साल पुराने इस मामले में महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नाजिर अहमद की भीड़ की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। एडीजे तबस्सुम खान की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पढ़ें पूरी खबर…
14 हत्यारों को उम्रकैद, मुस्लिम-जज को मर्डर की धमकी, VIDEO:बोला- हिंदू भाइयों को रिहा करो, वरना कत्लेआम होगा; मॉब लिंचिंग केस में सुनाई थी सजा
By worldprime
On: जून 26, 2026 6:14 अपराह्न
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