राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 30 जनवरी तक जयपुर के सांगानेर थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश हों। यश के वकील चंद्रशेखर शर्मा ने बताया- पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी के साथ जांच अधिकारी (आईओ) को बुलाया था। कोर्ट में बताया कि मामले में दो साल की देरी से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। बता दें कि पोक्सो कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। लेकिन यश दयाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यश दयाल ने पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की। वे एकांत जगह पर कभी अकेली नहीं रहीं। मुलाकात के दौरान पीड़िता ने कभी नहीं बताया कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। एफआईआर में भी उसने यह नहीं कहा कि बलात्कार की घटना के समय उसकी आयु कम थी। पीड़ित के साथ कानपुर में रेप हुआ तो वह प्रार्थना के साथ उसके बाद भी अलग-अलग? रेप के आरोपी IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने शुक्रवार को क्रिकेटर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 30 जनवरी तक जयपुर के सांगानेर थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश हों। केस डायरी के साथ जांच अधिकारी कोर्ट में रहे मौजूद यश के वकील चंद्रशेखर शर्मा ने बताया- पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी के साथ जांच अधिकारी (IO) को बुलाया था। जांच अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में बताया कि मामले में दो साल की देरी से FIR दर्ज करवाई गई है। हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। बता दें कि POCSO कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह पर मुलाकात की यश दयाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यश दयाल ने पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की। वे एकांत जगह पर कभी अकेले नहीं मिले। मुलाकात के दौरान पीड़ित ने कभी नहीं बताया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। एफआईआर में भी उसने यह नहीं कहा कि रेप की घटना के समय उसकी उम्र कम थी। यदि पीड़ित के साथ कानपुर में रेप हुआ तो वह प्रार्थी के साथ उसके बाद भी अलग-अलग ? रेप के आरोपी IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने शुक्रवार को क्रिकेटर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 30 जनवरी तक जयपुर के सांगानेर थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश हों। केस डायरी के साथ जांच अधिकारी कोर्ट में रहे मौजूद यश के वकील चंद्रशेखर शर्मा ने बताया- पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी के साथ जांच अधिकारी (IO) को बुलाया था। जांच अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में बताया कि मामले में दो साल की देरी से FIR दर्ज करवाई गई है। हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। बता दें कि POCSO कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह पर मुलाकात की यश दयाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यश दयाल ने पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की। वे एकांत जगह पर कभी अकेले नहीं मिले। मुलाकात के दौरान पीड़ित ने कभी नहीं बताया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। एफआईआर में भी उसने यह नहीं कहा कि रेप की घटना के समय उसकी उम्र कम थी। यदि पीड़ित के साथ कानपुर में रेप हुआ तो वह प्रार्थी के साथ उसके बाद भी अलग-अलग ?
रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आरसीबी के गेंदबाज को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने का आदेश
By worldprime
On: जनवरी 23, 2026 4:35 अपराह्न
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