पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। ल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए भारत नहीं जा सकती। अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपये की डिमांड नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय परिवार कानून अधिनियम 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की राशि ली है, उसे माफ कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60% हिस्सेदारी का आदेश ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत पति की सभी प्रॉपर्टी को मेराइटल पूल में माना जाता है। इसी कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 प्रतिशत हिस्सा उनकी पत्नी आयशा को देने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने धवन के लिए 1975 अधिनियम की धारा 79 का प्रयोग किया था और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। धवन ने यह पैसा आयशा को तलाक के बाद सेटलमेंट के रूप में दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्ट्रेलिया की अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय फैमिली लॉ एक्ट 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरेज एक्ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की रकम ली है, उसे शिखर धवन को लौटाना होगा। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60% हिस्सेदारी का आदेश ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत पति की सभी प्रॉपर्टी को मेराइटल पूल में माना जाता है। इसी कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 फीसदी हिस्सा उनकी पत्नी आयशा को देने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन के लिए 1975 एक्ट की धारा 79 का इस्तेमाल किया था औ? पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। धवन ने यह पैसा आयशा को तलाक के बाद सेटलमेंट के रूप में दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्ट्रेलिया की अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय फैमिली लॉ एक्ट 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरेज एक्ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की रकम ली है, उसे शिखर धवन को लौटाना होगा। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60% हिस्सेदारी का आदेश ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत पति की सभी प्रॉपर्टी को मेराइटल पूल में माना जाता है। इसी कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 फीसदी हिस्सा उनकी पत्नी आयशा को देने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन के लिए 1975 एक्ट की धारा 79 का इस्तेमाल किया था औ?
शिखर धवन केस में बड़ा फैसला: पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला
By worldprime
On: फ़रवरी 25, 2026 2:21 अपराह्न
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